अनचाही कॉल करने वालों की खैर नहीं, किया ये काम तो 2 साल के लिए कट जाएगा कनेक्शन
TRAI ने निर्देश दिया है कि अनचाही/ स्पैम कॉल करने वाले गैर-रजिस्टर्ड टेलीमार्केटिंग कंपनियों का कनेक्शन काटने के साथ उन्हें दो साल तक के लिए काली सूची में डाल दिया जाए.
टेलीकॉम रेगुलेटर TRAI ने मंगलवार को टेलीकॉम कंपनियों को निर्देश दिया कि अनचाही (Spam) कॉल करने वाले गैर-पंजीकृत टेलीमार्केटिंग कंपनियों के सभी टेलीकॉम संसाधनों का कनेक्शन काटने के साथ उन्हें दो साल तक के लिए काली सूची में डाल दिया जाए. इसके साथ ही भारतीय टेलीकॉम रेगुलेटर प्राधिकरण (TRAI) ने टेलीकॉम कंपनियों को इस निर्देश का तत्काल पालन करने और इस संबंध में की गई कार्रवाई के बारे में पाक्षिक आधार पर नियमित ब्योरा देने के लिए भी कहा है.
स्पैम कॉल से मिलेगी राहत
TRAI ने टेलीकॉम कंपनियों को निर्देश जारी करते हुए कहा कि इस 'निर्णायक कार्रवाई' से बिना पंजीकरण वाले टेलीमार्केटिंग कंपनियों की तरफ से उपभोक्ताओं को की जाने वाली स्पैम कॉल में कमी आने और ग्राहकों को राहत मिलने की उम्मीद है.
TRAI ने बयान में कहा, "स्पैम कॉल करने वाली गैर-पंजीकृत टेलीमार्केटिंग कंपनियों के सभी टेलीकॉम साधनों का कनेक्शन काट देने और टेलीकॉम वाणिज्यिक संचार ग्राहक वरीयता विनियमन, 2018 के तहत ऐसी कॉल करने वालों को काली सूची में डालने के लिए टेलीकॉम सेवा प्रदाताओं को निर्देश दिए गए हैं."
ट्राई ने दिए ये निर्देश
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इस दिशा में TRAI ने थोक कनेक्शन और दूसरे टेलीकॉम साधनों का इस्तेमाल करने वाले सभी गैर-पंजीकृत टेलीमार्केटर (UTM) से प्रचार के लिए की जाने वाली कॉल पर रोक लगाना सभी टेलीकॉम सेवा प्रदाताओं के लिए अनिवार्य कर दिया है, चाहे ये संदेश पहले से रिकॉर्ड हों या कंप्यूटर-जनित हों.
टेलीकॉम रेगुलेटर ने कहा, "टेलीकॉम साधनों (एसआईपी/ पीआरआई/ अन्य टेलीकॉम संसाधनों) का उपयोग करने वाले गैर-पंजीकृत प्रेषकों/ गैर-पंजीकृत टेलीमार्केटिंग कंपनियों से की जाने वाली सभी प्रचारात्मक कॉल तुरंत रोक दी जाएंगी."
दो साल के कट जाएगा कनेक्शन
अगर कोई गैर-पंजीकृत टेलीमार्केटर इस निर्देश का उल्लंघन कर प्रचारात्मक कॉल करने के लिए टेलीकॉम संसाधनों का दुरुपयोग करते हुए पाया जाता है तो उसके सभी टेलीकॉम संसाधनों का कनेक्शन प्राथमिक टेलीकॉम सेवा प्रदाता दो साल तक के लिए काट देंगे. इसके अलावा ऐसी गैर-पंजीकृत इकाइयों को दो साल के लिए काली सूची में भी डाल दिया जाएगा. इस दौरान किसी भी टेलीकॉम कंपनी की तरफ से उन्हें नए टेलीकॉम संसाधन आवंटित नहीं किए जाएंगे.
कंपनियां महीने में दो बार देंगी अपडेट
रेगुलेटर ने कहा कि यह निर्देश जारी होने के एक महीने के भीतर टेलीकॉम सेवा प्रदाताओं को डीएलटी मंच पर स्थानांतरित किया जाएगा और उसके बाद सात दिन के भीतर अनुपालन रिपोर्ट देनी होगी. TRAI ने सभी टेलीकॉम कंपनियों को अपने नवीनतम निर्देश का अनुपालन करने और हर महीने की पहली और 16 तारीख को इस संबंध में की गई कार्रवाई पर नियमित अपडेट देने का भी निर्देश दिया है.
रेगुलेटर ने स्पैम कॉल पर लगाम लगाने की मंशा से पिछले हफ्ते सभी टेलीकॉम कंपनियों के नियामकीय प्रमुखों के साथ बैठक की थी. इस बैठक में एयरटेल, बीएसएनएल, रिलायंस जियो, टाटा टेलीसर्विसेज लिमिटेड, वोडाफोन आइडिया लिमिटेड, क्वॉड्रेंट टेलीवेंचर्स लिमिटेड (QTL) और वी-कॉन मोबाइल एंड इन्फ्रा प्राइवेट लिमिटेड के अधिकारियों ने शिरकत की थी.
03:49 PM IST